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समाचार पत्र वितरकों के लिए कल लगेगा पेंशन शिविर
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अंबेडकरनगर। तमाम कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अमर उजाला समाचार पत्र को घर-घर व विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाले समाचार पत्र वितरकों के लिए अमर उजाला व श्रम विभाग ने संयुक्त रूप से आठ फरवरी को पेंशन योजना शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया है। कैंप का आयोजन अकबरपुर नगर के अयोध्या मार्ग स्थित चुंगी नाका के पास अमर उजाला कार्यालय पर दोपहर 12 बजे से होगा। इसमें जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी एचएल भार्गव वितरकों सरकार की योजना से अवगत कराएंगे।
कड़ाके की ठंड से लेकर भीषण गर्मी समेत बरसात के मौसम में भी तमाम मुश्किलों को पार करते हुए समाचार पत्र को नागरिकों तक पहुंचाने वाले वितरकों के लिए अमर उजाला ने बड़ी पहल की है। उन्हें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष कैंप का आयोजन आठ फरवरी को दोपहर 12 से अपराह्न तीन बजे किया है। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह तीन हजार रुपये पेंशन मिलने का प्राविधान है।
उम्र के अनुसार 60 वर्ष की आयु तक 55 से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक का प्रीमियम जमा करना होगा। 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, श्रमिक व अन्य कामगार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के लिए पंजीकरण कराते समय आधारकार्ड, संबंधित बैंक की पासबुक की छाया प्रति के साथ मोबाइल नंबर भी देना होगा। पंजीकरण के लिए पात्रता की आयु 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। योजना में प्राविधान है कि यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को 50 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी।
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कड़ाके की ठंड से लेकर भीषण गर्मी समेत बरसात के मौसम में भी तमाम मुश्किलों को पार करते हुए समाचार पत्र को नागरिकों तक पहुंचाने वाले वितरकों के लिए अमर उजाला ने बड़ी पहल की है। उन्हें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष कैंप का आयोजन आठ फरवरी को दोपहर 12 से अपराह्न तीन बजे किया है। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह तीन हजार रुपये पेंशन मिलने का प्राविधान है।
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उम्र के अनुसार 60 वर्ष की आयु तक 55 से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक का प्रीमियम जमा करना होगा। 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, श्रमिक व अन्य कामगार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के लिए पंजीकरण कराते समय आधारकार्ड, संबंधित बैंक की पासबुक की छाया प्रति के साथ मोबाइल नंबर भी देना होगा। पंजीकरण के लिए पात्रता की आयु 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। योजना में प्राविधान है कि यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को 50 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी।
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