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15 हजार का इनामी दबोचा गया
अबेडकरनगर/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2015 11:12 PM IST
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वह 6 जुलाई 2014 से फरार चल रहा था। उस पर हत्या, हत्या के प्रयास समेत गुंडा एक्ट व एनडीपीएस एक्ट आदि के कुल 12 मामले दर्ज हैं। उसे हत्या के एक मामले में न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है। इसमें वह जमानत पर बाहर था। इसके बाद ही उसने हत्या की एक और घटना को अंजाम दे दिया।
जैतपुर थाना क्षेत्र के गोपरी चांदपुर निवासी करुणाशंकर उर्फ कल्लू पांडेय पर अंबेडकरनगर, आजमगढ़ व फैजाबाद जनपद के विभिन्न थानों में कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। कल्लू को वर्ष 1999 में जैतपुर थाना क्षेत्र में हुए एक हत्याकांड के मामले में एडीजे तृृयीय फैजाबाद ने आजीवन कारावास की सजा 7 सितंबर 2012 को सुनाई थी।
वह 6 मार्च 2003 को जमानत के बाद जेल से बाहर आ गया था। उच्च न्यायालय ने अपील के बाद उसकी जमानत 16 अगस्त 2013 को निरस्त कर दी थी। कल्लू ने इसके बाद भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार बना रहा।
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इसी बीच जिस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी उसके वादी रहे उदयभान पांडेय निवासी गोपरी चांदपुर की उसने अपने साथियों के साथ सफारी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने पहले तो मामले को दुर्घटना माना, लेकिन बाद में हत्या का मामला स्पष्ट हुआ, जिस पर 6 जुलाई 2014 को कल्लू व अन्य के विरुद्घ केस दर्ज हुआ।
पुलिस अधीक्षक रोहन पी कनय ने रविवार को बताया कि करुणाशंर उर्फ कल्लू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस महानिदेशक स्तर पर 15 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इस बीच सर्विलांस व स्वॉट टीम ने सुराग रसी के आधार पर करुणाशंकर को गिरफ्तार कर लिया। फरारी के दौरान वह दिल्ली में रह रहा था।
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जैतपुर थाना क्षेत्र के गोपरी चांदपुर निवासी करुणाशंकर उर्फ कल्लू पांडेय पर अंबेडकरनगर, आजमगढ़ व फैजाबाद जनपद के विभिन्न थानों में कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। कल्लू को वर्ष 1999 में जैतपुर थाना क्षेत्र में हुए एक हत्याकांड के मामले में एडीजे तृृयीय फैजाबाद ने आजीवन कारावास की सजा 7 सितंबर 2012 को सुनाई थी।
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वह 6 मार्च 2003 को जमानत के बाद जेल से बाहर आ गया था। उच्च न्यायालय ने अपील के बाद उसकी जमानत 16 अगस्त 2013 को निरस्त कर दी थी। कल्लू ने इसके बाद भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार बना रहा।
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इसी बीच जिस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी उसके वादी रहे उदयभान पांडेय निवासी गोपरी चांदपुर की उसने अपने साथियों के साथ सफारी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने पहले तो मामले को दुर्घटना माना, लेकिन बाद में हत्या का मामला स्पष्ट हुआ, जिस पर 6 जुलाई 2014 को कल्लू व अन्य के विरुद्घ केस दर्ज हुआ।
पुलिस अधीक्षक रोहन पी कनय ने रविवार को बताया कि करुणाशंर उर्फ कल्लू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस महानिदेशक स्तर पर 15 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इस बीच सर्विलांस व स्वॉट टीम ने सुराग रसी के आधार पर करुणाशंकर को गिरफ्तार कर लिया। फरारी के दौरान वह दिल्ली में रह रहा था।