{"_id":"570d35834f1c1ba50c4a6ada","slug":"non-bailable-warrants-against-four-including-so","type":"story","status":"publish","title_hn":"चार के विरुद्ध गैरजमानती वारंट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चार के विरुद्ध गैरजमानती वारंट
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
Updated Tue, 12 Apr 2016 11:23 PM IST
विज्ञापन
court
- फोटो : demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट व लूट के लगभग 10 वर्ष पुराने मामले में आरोपी रहे भीटी के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत चार लोगों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला भीटी थाना क्षेत्र से जुड़ा लगभग 10 वर्ष पुराना है।
विज्ञापन
थाना क्षेत्र के खमपुर ग्राम पंचायत के मजरा बसंतपुर गांव निवासी रामधन ने तत्कालीन भीटी थानाध्यक्ष ओमप्रकाश यादव समेत चार लोगों के विरुद्ध मारपीट व लूट का परिवाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दाखिल किया था।
विज्ञापन
इसकी सुनवाई के उपरांत थानाध्यक्ष समेत सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय ने पूर्व में सम्मन जारी किया था। इसी जिले में तैनात होने के बावजूद ओमप्रकाश यादव कभी न्यायालय पर हाजिर नहीं हुए। इसे संज्ञान में लेते हुए सीजेएम ने थानाध्यक्ष ओपी यादव के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
विज्ञापन
बताते चलें कि रामधन ने भीटी के तत्कालीन एसओ ओपी यादव सहित दो पुलिसकर्मी तिलकधारी और द्वारिका प्रसाद के अलावा ग्रामीण रामकरन के विरुद्ध वर्ष 2006 में विभिन्न धाराओं में लूट व मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी।
रामधन के अधिवक्ता अनिरुद्ध वर्मा की बहस सुनने के बाद सीजेएम राजेशमणि त्रिपाठी ने चारों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। गौरतलब है कि टांडा में कोतवाली प्रभारी रहे ओमप्रकाश यादव को बीते दिनों एक शादी समारोह में हुई छूरेबाजी की घटना में लापरवाही बरते जाने के चलते पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया है।