फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Non-bailable warrants against four

चार के विरुद्ध गैरजमानती वारंट

Tue, 12 Apr 2016 11:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर Updated Tue, 12 Apr 2016 11:23 PM IST
विज्ञापन
Non-bailable warrants against four
court - फोटो : demo pic

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट व लूट के लगभग 10 वर्ष पुराने मामले में आरोपी रहे भीटी के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत चार लोगों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला भीटी थाना क्षेत्र से जुड़ा लगभग 10 वर्ष पुराना है।

विज्ञापन


थाना क्षेत्र के खमपुर ग्राम पंचायत के मजरा बसंतपुर गांव निवासी रामधन ने तत्कालीन भीटी थानाध्यक्ष ओमप्रकाश यादव समेत चार लोगों के विरुद्ध मारपीट व लूट का परिवाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दाखिल किया था।
विज्ञापन


इसकी सुनवाई के उपरांत थानाध्यक्ष समेत सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय ने पूर्व में सम्मन जारी किया था। इसी जिले में तैनात होने के बावजूद ओमप्रकाश यादव कभी न्यायालय पर हाजिर नहीं हुए। इसे संज्ञान में लेते हुए सीजेएम ने थानाध्यक्ष ओपी यादव के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बताते चलें कि रामधन ने भीटी के तत्कालीन एसओ ओपी यादव सहित दो पुलिसकर्मी तिलकधारी और द्वारिका प्रसाद के अलावा ग्रामीण रामकरन के विरुद्ध वर्ष 2006 में विभिन्न धाराओं में लूट व मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी।


रामधन के अधिवक्ता अनिरुद्ध वर्मा की बहस सुनने के बाद सीजेएम राजेशमणि त्रिपाठी ने चारों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। गौरतलब है कि टांडा में कोतवाली प्रभारी रहे ओमप्रकाश यादव को बीते दिनों एक शादी समारोह में हुई छूरेबाजी की घटना में लापरवाही बरते जाने के चलते पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed