{"_id":"63c992339b70663a2e369446","slug":"na-ambedkar-nagar-news-c-13-1-59112-2023-01-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ambedkar Nagar News: प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को छह वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ambedkar Nagar News: प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को छह वर्ष की सजा
Fri, 20 Jan 2023 12:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Fri, 20 Jan 2023 12:25 AM IST
विज्ञापन
अंबेडकरनगर। नाबालिग प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई है। उसने खुद भी जान देने की कोशिश की थी, इस पर उसे एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों अपराध के लिए उस पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
मामला आठ वर्ष पहले जैतपुर थाना क्षेत्र का है। स्थानीय निवासी अमित कुमार मोदनवाल का उसके गांव की ही एक किशोरी से प्रेमप्रसंग चल रहा था। दोनों के परिवार की असहमति के चलते वे दोनों सात मई 2014 की शाम गांव के बाहर मंदिर के निकट मिले।
इसी बीच वहां अमित ने खुद भी जहर खा लिया और किशोरी ने भी सल्फास की गोली खा ली। किशोरी के भाई ने दर्ज कराए केस में कहा था कि अमित ने ही अपनी जेब से जहर निकालकर दिया था।
विज्ञापन
दोनों को अस्पताल ले जाए जाने के बाद किशोरी की मौत हो गई जबकि अमित बच गया था। इसी मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने अमित के ठीक होने पर उसे जेल भेज दिया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि अब इसी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने अमित को आत्महत्या के लिए उकसाने पर छह वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
खुद आत्महत्या करने की कोशिश करने पर अमित को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि का 80 प्रतिशत भुगतान वादी मुकदमा को दे दिया जाए। यह भी कहा गया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन
मामला आठ वर्ष पहले जैतपुर थाना क्षेत्र का है। स्थानीय निवासी अमित कुमार मोदनवाल का उसके गांव की ही एक किशोरी से प्रेमप्रसंग चल रहा था। दोनों के परिवार की असहमति के चलते वे दोनों सात मई 2014 की शाम गांव के बाहर मंदिर के निकट मिले।
विज्ञापन
इसी बीच वहां अमित ने खुद भी जहर खा लिया और किशोरी ने भी सल्फास की गोली खा ली। किशोरी के भाई ने दर्ज कराए केस में कहा था कि अमित ने ही अपनी जेब से जहर निकालकर दिया था।
विज्ञापन
दोनों को अस्पताल ले जाए जाने के बाद किशोरी की मौत हो गई जबकि अमित बच गया था। इसी मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने अमित के ठीक होने पर उसे जेल भेज दिया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि अब इसी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने अमित को आत्महत्या के लिए उकसाने पर छह वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
खुद आत्महत्या करने की कोशिश करने पर अमित को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि का 80 प्रतिशत भुगतान वादी मुकदमा को दे दिया जाए। यह भी कहा गया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।