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Ambedkar Nagar News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आठ साल की सजा

Fri, 13 Feb 2026 01:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Fri, 13 Feb 2026 01:17 AM IST
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Man sentenced to eight years in prison for raping a teenager
अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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बसखारी के एक गांव की किशोरी 12 नवंबर 2017 की रात घर में मौजूद थी। इसी दौरान सम्मनपुर के अठवारा गांव निवासी विवेक यादव उर्फ सतेंद्र घर में घुस आया और दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर आरोपी मौके से चला गया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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चोरी के दोषी को सजा

अंबेडकरनगर। अहिरौली इलाके में चोरी के मामले में दोषी राजकुमार निवासी बरौरा हुसैन नाड़ी वजीरगंज, जनपद लखनऊ को एसीजेएम कोर्ट ने सजा सुनाई है। वर्ष 2000 में हुई घटना के मामले में पुलिस ने राजकुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि के साथ 600 रुपये अर्थदंड लगाया है।
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दो दोषियों पर लगा अर्थदंड

अंबेडकरनगर। एसीजेएम प्रथम अयोध्या ने वर्ष 1997 के जहांगीरगंज के मारपीट व धमकी के अलावा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के दोषी राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश निवासी जोतपुर जोलहापुर को सजा सुनाई है। कोर्ट में जेल में बिताई गई अवधि के अलावा 4500-4500 रुपये अर्थदंड लगाया है।
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