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अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

Thu, 15 Sep 2022 11:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Sep 2022 11:45 PM IST
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Kidnapping and rape accused sentenced to 20 years
अंबेडकरनगर। अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। आदेश में कहा कि यदि आरोपी ने जुर्माना न अदा किया तो उसे तीन माह की अतिरिक्त की सजा भुगतनी होगी।
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जहांगीरगंज थाने में वर्ष 2020 में एक व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री का विकास उर्फ मोनू (23) निवासी अन्नापुर बेलहिया, जहांगीरगंज ने अपहरण कर लिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।
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इस बीच मामला सत्र परीक्षण के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा के समक्ष प्रस्तुत हुआ। विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता रामकृष्ण पांडेय डबलर ने पर्याप्त साक्ष्य व गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। इसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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