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गैरइरादतन हत्या में पांच वर्ष की सजा

Wed, 01 Nov 2017 11:30 PM IST
Updated Wed, 01 Nov 2017 11:30 PM IST
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गैरइरादतन हत्या में पांच वर्ष की सजा
गैरइरादतन हत्या में पांच वर्ष की सजा
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अंबेडकरनगर। गैरइरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला जलालपुर थाना क्षेत्र का है।

गौरतलब है कि 27 नवंबर 2009 को जलालपुर थाने में दर्ज कराए केस के जरिये वादी चंदू ने बताया कि उसकी मां रामपियारी बसखारी रोड स्थित अपना एक भूखंड बेचने गई थी। वहां पाया कि जौकाबाद निवासी मिठाईलाल ने चाय-पान की गुमटी रख ली है। उसे हटाने को कहा तो उसने पिटाई कर दी।
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इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे नगपुर सीएचसी ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में अब सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो शंकरलाल ने अभियुक्त मिठाईलाल को मामले में दोषी पाया।
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