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Ambedkar Nagar News: 14 वर्ष पुराने हत्या व लूट के मामले में आरोपी को जमानत
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अंबेडकरनगर। वर्ष 2012 के हत्या व लूट के चर्चित मामले में आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत से जमानत मिल गई। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतें दाखिल करने की शर्त पर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार राजेसुल्तानपुर में वर्ष 2012 में लूट व हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इसमें जैतपुर के बीबीपुर निवासी मगनलाल आरोपी है। वह पहले जमानत पर रिहा था, लेकिन 21 सितंबर 2021 को अदालत में पेश न होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था।
आरोपी की ओर से अदालत में दायर जमानत प्रार्थनापत्र में कहा गया कि वह दिल्ली में मजदूरी करने चला गया था, इसलिए निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। वारंट की जानकारी मिलने पर उसने 22 जून 2026 को स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, हालांकि वारंट रिकॉल प्रार्थनापत्र निरस्त होने के बाद से वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में था।
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दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला ने माना कि आरोपी पूर्व में जमानत पर था और अब स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर जेल में निरुद्ध है। न्यायालय ने प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।
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अभियोजन के अनुसार राजेसुल्तानपुर में वर्ष 2012 में लूट व हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इसमें जैतपुर के बीबीपुर निवासी मगनलाल आरोपी है। वह पहले जमानत पर रिहा था, लेकिन 21 सितंबर 2021 को अदालत में पेश न होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था।
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आरोपी की ओर से अदालत में दायर जमानत प्रार्थनापत्र में कहा गया कि वह दिल्ली में मजदूरी करने चला गया था, इसलिए निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। वारंट की जानकारी मिलने पर उसने 22 जून 2026 को स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, हालांकि वारंट रिकॉल प्रार्थनापत्र निरस्त होने के बाद से वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में था।
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दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला ने माना कि आरोपी पूर्व में जमानत पर था और अब स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर जेल में निरुद्ध है। न्यायालय ने प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।