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Uppsc News: पीसीएस 2018 में स्केलिंग लागू न करने पर जानकारी तलब

Wed, 02 Sep 2020 07:22 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 02 Sep 2020 07:22 PM IST
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Uppsc News: Information on not implementing scaling in PCS 2018
UPPSC pcs 2017 result - फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से एक सप्ताह में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने आलोक कुमार सिंह व आठ अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी को सुनकर दिया है ।
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याची का कहना है कि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 की विज्ञापन शर्तों के अनुसार मूल्यांकन में स्केलिंग प्रणाली का अनुसरण नहीं किया है। मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय में स्केलिंग हुई है या नहीं, प्रतियोगी छात्र इस बात को लेकर आयोग से जानकारी मांग रहे थे। आयोग ने सूचना कानून के तहत भी जानकारी देने से मना कर दिया कि स्केलिंग हुई है या नहीं।
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याचिका में कहा गया है कि संजय सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत स्केलिंग प्रक्रिया लगाई गई है। इसलिए मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निरस्त करते हुए संजय सिंह केस में स्केलिंग प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए फिर से रिजल्ट घोषित किया जाए। याचिका पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
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