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यूपी : जिला अदालतों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कैमरे लगाने, बयोमैट्रिक से प्रवेश की मांगी जानकारी
Thu, 25 Nov 2021 09:00 PM IST
विनोद सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 25 Nov 2021 09:00 PM IST
सार
कोर्ट ने सरकार से जानना चाहा है कि आजमगढ़ व लखनऊ अदालतों में बायोमेट्रिक कार्ड व्यवस्था कब तक लागू होगी। इससे पहले कोर्ट ने पूछा था कि अदालतों में कितने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मंजूरी दी गई है।
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- फोटो : social media
विस्तार
उत्तर प्रदेश की जिला अदालतों में सुरक्षा बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और बायोमैट्रिक कार्ड से प्रवेश देने जैसे तमाम सुरक्षा इंतजामों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। बिजनौर की जिला अदालत में वर्ष 2019 में हुई गोलीबारी की घटना के बाद हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वत: प्रेरित जनहित याचिका कायम की है। याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ सुनवाई कर रही है।
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कोर्ट ने सरकार से जानना चाहा है कि आजमगढ़ व लखनऊ अदालतों में बायोमेट्रिक कार्ड व्यवस्था कब तक लागू होगी। इससे पहले कोर्ट ने पूछा था कि अदालतों में कितने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मंजूरी दी गई है। सितंबर 21 तक इस मामले में कोई भी प्रगति न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। 20 फरवरी 20 से धन स्वीकृत नहीं हो सका है। कोर्ट ने सरकार को अदालतों में उचित सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। याचिका की सुनवाई दो दिसंबर को होगी।
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