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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   UP: Former MP Dhananjay Singh gets relief from High Court, but doubts remain over his political future.

हाईकोर्ट का आदेश : कुएं व सड़क पर कब्जे के संबंध में डीएम एक माह में लें फैसला

Sat, 27 Apr 2024 01:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 27 Apr 2024 01:46 PM IST
सार

याची सेवानिवृत्त अध्यापक रामजन्म चौधरी (95) बभनान बाजार, तहसील हरैया, जिला बस्ती के निवासी हैं। अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट को बताया कि याची के घर के सामने कुछ लोग पीपल के पेड़ के नीचे छोटे से मंदिर के नाम पर लगे हैंडपंप, पुराना कुआं और सड़क पर कब्जा कर लिया है।

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UP: Former MP Dhananjay Singh gets relief from High Court, but doubts remain over his political future.
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क, पानी के कुएं और हैंडपंप पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि मामले में एक महीने में फैसला लें। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की कोर्ट ने रामजन्म चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया।

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याची सेवानिवृत्त अध्यापक रामजन्म चौधरी (95) बभनान बाजार, तहसील हरैया, जिला बस्ती के निवासी हैं। अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट को बताया कि याची के घर के सामने कुछ लोग पीपल के पेड़ के नीचे छोटे से मंदिर के नाम पर लगे हैंडपंप, पुराना कुआं और सड़क पर कब्जा कर लिया है।
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इससे याची का रास्ता बंद हो गया है। याची ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके तहत तत्काल रोक लगा दी गई थी। इस दौरान पुलिस के सहयोग से पुन:कब्जा कर लिया गया। इससे याची अपना घर नहीं बनवा पा रहा है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद डीएम बस्ती को याची की प्रार्थनापत्र पर एक महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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