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यूपी : फर्जी मुकदमे दर्ज करने के मामले में हाईकोर्ट में पेश हुए डीजीपी
Wed, 15 Dec 2021 11:17 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 15 Dec 2021 11:17 PM IST
सार
डीजीपी के हलफनामे पर कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने गौरव उर्फ गौरा की नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में दाखिल जमानत अर्जी पर दिया है।
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Allahabad High Court
- फोटो : social media
विस्तार
मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ 23 साल में 49 फर्जी मुकदमे दाखिल करने मामले में डीजीपी और एसएसपी मुजफ्फरनगर हाईकोर्ट में पेश हुए। उनकी ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि याची के दावे सही नहीं हैं। याची की ओर से लगाए गए कागजात में भी विरोधाभास है।
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डीजीपी के हलफनामे पर कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने गौरव उर्फ गौरा की नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में दाखिल जमानत अर्जी पर दिया है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि याची ने जिन मुकदमों में खुद को बरी बताया है, उनमें वह सजायाफ्ता है। याचिका में लगाए गए कागजात से भी यह पता चलता है। फर्जी मुकदमे दाखिल करने की बात मनगढ़ंत है।
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