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उमेश पाल हत्याकांड : शाइस्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, छह अप्रैल की तिथि निर्धारित

Tue, 04 Apr 2023 12:28 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 04 Apr 2023 12:28 AM IST
सार

उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। शाइस्ता की अर्जी पर अब छह अप्रैल को सुनवाई होगी। सोमवार को शाइस्ता की तरफ से नए अधिवक्ता का वकालतनामा दाखिल हुआ।

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Umesh Pal murder case: hearing on Shaista's anticipatory bail application postponed, date fixed for April 6
Prayagraj News : शाइस्ता परवीन, माफिया अतीक अहमद की पत्नी। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। शाइस्ता की अर्जी पर अब छह अप्रैल को सुनवाई होगी। सोमवार को शाइस्ता की तरफ से नए अधिवक्ता का वकालतनामा दाखिल हुआ। उस पर आपत्ति के लिए कोर्ट ने समय देते हुए छह अप्रैल की तिथि तय कर दी। 

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अतीक का बहनोई डॉ. अखलाक और नौकर शाहरुख न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए जेल

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार अतीक अहमद के बहनोई डॉ. अखलाक और उसके नौकर सारूप उर्फ शाहरुख को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

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इसके अलावा कोर्ट ने अतीक के चकिया स्थित कार्यालय से नकदी बरामदगी मामले में गिरफ्तार पांचों अभियुक्तों से पूछताछ के लिए पुलिस की कस्टडी रिमांड की अर्जी मंजूर कर ली है। इन पांचों से पुलिस छह घंटे पूछताछ कर सकती है। कोर्ट ने इसके लिए चार अप्रैल की सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक का समय दिया है। इन पांचों आरोपियों को पुलिस 21 मार्च को गिरफ्तार की थी। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल में भेजा गया था।

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डॉ. अखलाक और शाहरुख को पुलिस ने रविवार को छुट्टी के दिन ही न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर कर दिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।

इसके बाद पुलिस ने सोमवार को कैश बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किए गए मो. एकबाल उर्फ सजर, मो. कैश, मो. नियाज, राकेश उर्फ लाला, अरशद उर्फ कटरा को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर उन्हें पूछताछ के लिए 24 घंटे की कस्टडी रिमांड में दिए जाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि, पांचों को 24 घंटे के लिए नहीं दिया। कोर्ट ने मात्र छह घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर करते हुए पूछताछ की छूट दी।

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