फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Tractor-trolley should be used only in agricultural work, transportation of bricks, sand, mortar should be ban

हाईकोर्ट : ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग केवल कृषि कार्य में हो, ईंट, बालू, मौरंग की ढुलाई पर लगाई जाए लगाम

Fri, 15 Mar 2024 01:05 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 15 Mar 2024 01:05 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि अनाधिकृत रूप से ट्रैक्टर-ट्रॉली से ईंट, बालू, मौरंग, गिट्टी आदि की दुलाई की जा रही है। ट्रैक्टर-ट्रॉली को मुख्य मार्ग व बाजारों के बीचोंबीच ले जाया जा रहा है। ट्रॉली काफी बड़ी होती है, जिससे बाजारों में आवागमन में काफी परेशानी हो रही है।

विज्ञापन
Tractor-trolley should be used only in agricultural work, transportation of bricks, sand, mortar should be ban
ट्रैक्टर ट्राली। सांकेतिक चित्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाए। ईंट, बालू, मौरंग, गिट्टी आदि की ढुलाई पर लगाम लगाई जाए। जरूरत पड़े तो परिवहन विभाग इस पर कानून बनाए। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने फिरोजाबाद के अरांव थानाक्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्रॉली से दुर्घटना में मौत के आरोपी संजय की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है।

विज्ञापन


कोर्ट ने कहा कि अनाधिकृत रूप से ट्रैक्टर-ट्रॉली से ईंट, बालू, मौरंग, गिट्टी आदि की दुलाई की जा रही है। ट्रैक्टर-ट्रॉली को मुख्य मार्ग व बाजारों के बीचोंबीच ले जाया जा रहा है। ट्रॉली काफी बड़ी होती है, जिससे बाजारों में आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। इससे दुर्घटनाएं भी होती हैं। ट्रॉली में न तो लाइट लगी होती है और न ही इंडीकेटर होता है। रात में पीछे से दिखाई नहीं देने से अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। अधिकतर ऐसे लोग भी ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाते हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता।
विज्ञापन


कोर्ट ने कहा, पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए किया जाना केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1998 का उल्लघंन है। परिवहन विभाग से अपेक्षा की जाती है कि अनाधिकृत ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर अंकुश लगाए। अगर कानून भी बनाना पड़े तो इस दिशा में भी विचार करे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed