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High Court : ग्राम प्रधान के चुनाव में पुनर्मतगणना आदेश को हाईकोर्ट ने सही माना, प्रधान ने दी थी चुनौती

Wed, 28 Aug 2024 12:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 28 Aug 2024 12:08 PM IST
सार

ग्राम प्रधान चुनाव में याची पूनम को गलत गणना कर विजयी घोषित करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी ने एसडीएम सदर के समक्ष चुनाव याचिका दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी ने पुनरीक्षण अर्जी अपर जिला जज कानपुर नगर के यहां दाखिल की।

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The High Court accepted the order of recounting of votes in the village head election as correct
अदालत - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के कल्याणपुर ब्लाॅक के पारगही बाजार ग्राम में प्रधान के चुनाव में पुनर्मतगणना के आदेश को सही माना। 1,207 में से 1,204 मतों की ही गणना को अनियमितता मानने के अधीनस्थ अदालत के फैसले को हाईकोर्ट ने सही करार दिया है। साथ ही अपर जिला जज के पुनर्मतगणना और चुनाव परिणाम फिर से घोषित करने के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने ग्राम प्रधान पूनम की याचिका पर यह आदेश दिया है।

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ग्राम प्रधान चुनाव में याची पूनम को गलत गणना कर विजयी घोषित करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी ने एसडीएम सदर के समक्ष चुनाव याचिका दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी ने पुनरीक्षण अर्जी अपर जिला जज कानपुर नगर के यहां दाखिल की। अर्जी मंजूर करते हुए अपर जिला जज ने पुनर्मतगणना का आदेश दिया। इस आदेश को याची पूनम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पुनर्मतगणना के आदेश को सही करार दिया।

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