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अदालत खुलने पर ही जमातियों के जमानत पर होगी सुनवाई

Fri, 15 May 2020 01:22 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 15 May 2020 01:22 AM IST
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The depositors will be heard on bail only after the court opens
prayagraj news - फोटो : prayagraj
इविवि के प्रोफेसर व विदेशियों सहित जेल भेजे गए 30 लोगों की जमानत की सुनवाई अब अदालत खुलने पर या कोई विशेष आदेश होने पर ही हो सकेगी। गौरतलब है कि इविवि के प्रोफेसर और 30 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने शाहगंज व शिवकुटी थानों में विदेशी अधिनियम राष्ट्रीय आपदा महामारी अधिनियम और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
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सोमवार को सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें मंगलवार को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया था। सुरक्षा कारणों से प्रशासन के अनुरोध पर रिमांड मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी ने खुल्दाबाद थाना परिसर के बाहर रिमांड की कार्यवाही संपन्न की थी और गैर जमानती आरोप होने के कारण सभी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था। अधिवक्ता यश नसीम गुड्डू ने बताया कि जमानत पर सुनवाई नियमित अदालत के खुलने पर या फिर किसी विशेष आदेश से ही हो सकती है।
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