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परिषदीय विद्यालयों में मृतक आश्रितों को अब बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी, आदेश जारी
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Updated Sat, 08 Dec 2018 08:03 AM IST
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शिक्षक भर्ती
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प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अब मृतक आश्रित कोटे में बिना परीक्षा सीधे नौकरी मिलेगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, कार्यालयों में कार्यरत अध्यापकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों के आश्रितों को परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर संबंधित पद की योग्यता प्रशिक्षण एवं टीईटी-सीटीईटी पास होने पर सीधे नियुक्ति दी जाएगी। उन्हें इसके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन नहीं करना होगा।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले संचालित विद्यालयों, कार्यालयों में कार्यरत अध्यापक, शिक्षणेतर कर्मचारियों के आश्रितों को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त किए जाने के संबंध में लंबी पूछताछ की जाती है, उन्हें परिषदीय विद्यालयों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा जाता है। भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने पर पद की योग्यता होने के बाद भी चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है।
इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के साथ-साथ नियम-14 के अनुसार अर्ह होने पर अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं है। सचिव ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में निर्धारित योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर सेवायोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों, प्रक्रिया को शिथिल करते हुए परिषदीय सेवा में नौकरी देने पर विचार किया जाएगा।
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सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले संचालित विद्यालयों, कार्यालयों में कार्यरत अध्यापक, शिक्षणेतर कर्मचारियों के आश्रितों को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त किए जाने के संबंध में लंबी पूछताछ की जाती है, उन्हें परिषदीय विद्यालयों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा जाता है। भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने पर पद की योग्यता होने के बाद भी चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है।
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इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के साथ-साथ नियम-14 के अनुसार अर्ह होने पर अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं है। सचिव ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में निर्धारित योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर सेवायोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों, प्रक्रिया को शिथिल करते हुए परिषदीय सेवा में नौकरी देने पर विचार किया जाएगा।
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