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क्रिकेट के विवाद में मुंह में पिस्तौल डालकर गोली मारने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Sat, 20 Mar 2021 12:36 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 20 Mar 2021 12:36 AM IST
सार
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने हिंदी में लिखवाया आदेश
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : file photo
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद को लेकर मुंह में पिस्टल डालकर गोली मारने के आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इंकार कर दिया है और अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि हालांकि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। अपराध के आरोपी को जमानत देना या न देना कोर्ट का विवेकाधिकार है। जिसका इस्तेमाल न्यायपूर्ण व सहानुभूतिपूर्वक किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोप और साक्ष्य गंभीर अपराध का खुलासा करते हैं। गोली मारकर हत्या के गंभीर अपराध के आरोपी जमानत पाने का हकदार नहीं है।
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allahabad high court
- फोटो : social media
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सादाबाद कोतवाली, हाथरस के भ्रम प्रकाश की अर्जी को खारिज करते हुए दिया है। न्यायमूर्ति शमशेरी ने जमानत आदेश हिंदी में लिखवाया। इससे पूर्व भी वह कई महत्वपूर्ण आदेश हिंदी में सुना चुके हैं।
सौबरन सिंह ने 22 मई 20 को एफआईआर दर्ज कराई कि उसका भाई श्री निवास याची भ्रम प्रकाश, जीनू योग प्रकाश व सत्य प्रकाश क्रिकेट खेल रहे थे। झगड़ा हो गया। भाई घर वापस आ रहा था कि मंदिर के पास तमंचा लेकर चारों ने उसे घेर लिया और भ्रम प्रकाश ने गोली मारकर घायल कर दिया। स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर ने मृत घोषित किया। तीन अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। याची पर गोली मारने का गंभीर आरोप है। इसे देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
सौबरन सिंह ने 22 मई 20 को एफआईआर दर्ज कराई कि उसका भाई श्री निवास याची भ्रम प्रकाश, जीनू योग प्रकाश व सत्य प्रकाश क्रिकेट खेल रहे थे। झगड़ा हो गया। भाई घर वापस आ रहा था कि मंदिर के पास तमंचा लेकर चारों ने उसे घेर लिया और भ्रम प्रकाश ने गोली मारकर घायल कर दिया। स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर ने मृत घोषित किया। तीन अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। याची पर गोली मारने का गंभीर आरोप है। इसे देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।