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शासन के रोक के बाद भ्री शिक्षिका का प्रयागराज से लखनऊ तबादला
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लॉकडाउन के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक, संयुक्त शिक्षा निदेशक की मंजूरी लेते हुए 31 मार्च 2020 को खाली हुए पद पर 12 मई को एक शिक्षिका का आनन-फानन में तबादला कर दिया गया। प्रदेश सरकार की ओर से शासनादेश जारी करके सभी प्रकार के ट्रांसफर पर रोक का आदेश जारी करने के बाद भी अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से शहर के रमादेवी बालिका इंटर कॉलेज की एक शिक्षिका का तबादला लखनऊ के महिला महाविद्यालय इंटर कॉलेज में किया गया है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि शासन के निर्देश के साथ ही शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने एक आदेश जारी करके सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगा रखी है। प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किया गया है कि शिक्षकों के ट्रांसफर की कोई फाइल शिक्षा निदेशालय न भेजी जाए।
जब 14 जून 2019 के शासनादेश द्वारा इण्टर शिक्षा अधिनियम में संशोधन करके ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने का प्रावधान कर दिया गया हो। 27 जनवरी 2020 के शासनादेश द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने के बाद भी यह उदाहरण सामने आया है। प्रदेश में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर के सॉफ्टवेयर के लिए शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने स्वयं तीन बार तीन मार्च,18 मार्च और 29 अप्रैल को आदेश जारी करके विद्यालयों से सूचना मांगी जाने के बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षकों ने जानकारी नहीं भेजी। जून 2019 से पूरे प्रदेश में एक भी अध्यापक का यह कह कर ट्रांसफर नहीं किया गया कि अब ट्रांसफर केवल ऑनलाइन होगा। शिक्षा निदेशालय में सैकड़ों शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर फाइल लंबित पड़ी हैं। ऐसे में किसके आदेश से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज ने लखनऊ के महिला महाविद्यालय इंटर कॉलेज में 31 मार्च को लाकडाउन में खाली हुए पद पर 12 मई 2020 को प्रयागराज के रमा देवी बालिका इंटर कॉलेज की गृहविज्ञान प्रवक्ता का ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया।
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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि शासन के निर्देश के साथ ही शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने एक आदेश जारी करके सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगा रखी है। प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किया गया है कि शिक्षकों के ट्रांसफर की कोई फाइल शिक्षा निदेशालय न भेजी जाए।
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जब 14 जून 2019 के शासनादेश द्वारा इण्टर शिक्षा अधिनियम में संशोधन करके ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने का प्रावधान कर दिया गया हो। 27 जनवरी 2020 के शासनादेश द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने के बाद भी यह उदाहरण सामने आया है। प्रदेश में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर के सॉफ्टवेयर के लिए शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने स्वयं तीन बार तीन मार्च,18 मार्च और 29 अप्रैल को आदेश जारी करके विद्यालयों से सूचना मांगी जाने के बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षकों ने जानकारी नहीं भेजी। जून 2019 से पूरे प्रदेश में एक भी अध्यापक का यह कह कर ट्रांसफर नहीं किया गया कि अब ट्रांसफर केवल ऑनलाइन होगा। शिक्षा निदेशालय में सैकड़ों शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर फाइल लंबित पड़ी हैं। ऐसे में किसके आदेश से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज ने लखनऊ के महिला महाविद्यालय इंटर कॉलेज में 31 मार्च को लाकडाउन में खाली हुए पद पर 12 मई 2020 को प्रयागराज के रमा देवी बालिका इंटर कॉलेज की गृहविज्ञान प्रवक्ता का ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया।
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