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Allahabad High Court : पेट्रोल पंप डीलरशिप विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जवाब तलब

Fri, 24 Mar 2023 09:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 24 Mar 2023 09:02 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्योहरा मुरादाबाद रोड पर पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए याची के चयन को निरस्त कर विपक्षी को आवंटित करने के खिलाफ प्रत्यावेदन निरस्त करने की वैधता चुनौती याचिका पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चीफ रीजनल मैनेजर व अन्य विपक्षियों से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।

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Summons Hindustan Petroleum on petition filed regarding petrol pump dealership dispute
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्योहरा मुरादाबाद रोड पर पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए याची के चयन को निरस्त कर विपक्षी को आवंटित करने के खिलाफ प्रत्यावेदन निरस्त करने की वैधता चुनौती याचिका पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चीफ रीजनल मैनेजर व अन्य विपक्षियों से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 24 अप्रैल नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने शेर सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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याचिका पर अधिवक्ता जान्हवी सिंह ने बहस की। इनका कहना है कि याची का डीलरशिप के लिए चयन निरस्त करने की चुनौती याचिका पर कोर्ट ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम को सुनकर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। कहा था कि याची का चयन निरस्त करने का आदेश नये सिरे से लिए गए निर्णय पर निर्भर करेगा। याची अधिवक्ता का कहना है कि चीफ रीजनल मैनेजर ने कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया और मनमाना आदेश दिया है।
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आवंटन नियमों की अनदेखी की गई है। एक ही आदेश से याची का डीलरशिप में चयन निरस्त कर विपक्षी को आवंटित करना नियमों का खुला उल्लंघन है। जिसे रद्द किया जाय। याची का यह भी कहना है कि बिजनौर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह ने रीजनल प्रबंधक हिंदुस्तान पेट्रोलियम मेरठ पर दबाव डालकर याची का चयन निरस्त कराया। शिकायतकर्ता अनुराग चौहान जिला अध्यक्ष के पुत्र हैं। शमशुद्दीन का चयन किया गया है। कोर्ट ने इन्हें भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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