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High Court : शिवलिंग संग ‘मैं काशी हूं’ लिखने वाली मॉडल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक

Thu, 16 Jan 2025 12:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 16 Jan 2025 12:09 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग के साथ ‘मैं काशी हूं’ लिखने वाली वाराणसी की मॉडल ममता राय के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होगी। वहीं, विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

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Stay on criminal proceedings against the model who wrote 'Main Kashi Hoon' with Shivling.
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग के साथ ‘मैं काशी हूं’ लिखने वाली वाराणसी की मॉडल ममता राय के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होगी। वहीं, विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की पीठ ने ममता राय की अर्जी पर दिया है। 2022 में सारनाथ थाने में ममता राय पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेता विक्रांत सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि सावन में ‘मैं काशी हूं’ स्लोगन के साथ शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हुए ममता राय ने शहर में पोस्टर लगवाए थे। इससे धार्मिक भावना आहत हुई। इस पर मॉडल ने आरोप पत्र और पूरी आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।
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अधिवक्ता ने दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के विपरीत राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके उस पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। भारत का संविधान भाषण देने और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। केवल पोस्टर देखने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, यह तर्कसंगत नहीं है।

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