हाईकोर्ट ने पूछा : एसपी हमीरपुर बताएं, दुष्कर्म के मामले में बीएनएस के बजाय आईपीसी में क्यों दर्ज किया मुकदमा
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 31 Jul 2024 06:18 PM IST
सार
कोर्ट ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता एक जुलाई 2024 को लागू हो गई थी तो दुष्कर्म की एफआईआर आईपीसी की धाराओं में क्यों दर्ज की गई। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान एवं न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने दीपू व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है।
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अदालत
- फोटो : ANI