फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Shock to Azam Khan: Bail of three including Azam rejected in Dungarpur case, Allahabad High Court decision

आजम खां को झटका : डूंगरपुर मामले में आजम समेत तीन की जमानत खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Sat, 31 Aug 2024 08:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 31 Aug 2024 08:02 PM IST
सार

मामला रामपुर जिले के गंज थाना क्षेत्र का है। एहतेशाम नाम के व्यक्ति ने आजम खान, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली समेत तीन अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और जन से मारने की धमकी देने का आरोप लगा एफआईआर दर्ज कराई थी।

विज्ञापन
Shock to Azam Khan: Bail of three including Azam rejected in Dungarpur case, Allahabad High Court decision
सपा नेता आजम खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के डूंगरपुर चर्चित मामले में सात साल की सजा पाए सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली और अजहर खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने आजम की ओर से सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने की मांग वाली अपील पर दिया है।

विज्ञापन










मामला रामपुर जिले के गंज थाना क्षेत्र का है। एहतेशाम नाम के व्यक्ति ने आजम खान, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली समेत तीन अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और जन से मारने की धमकी देने का आरोप लगा एफआईआर दर्ज कराई थी। 30 मई 2024 को रामपुर की एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने आजम को दस साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ सपा नेता ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

विज्ञापन

डूंगरपुर कांड क्या है

आजम के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें से तीन मुकदमों में फैसला आ चुका है। दो मामलों में आजम बरी हो चुके हैं। जबकि, एक मामले में उन्हें दस साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इस चौथे मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई है।

आरोप था कि तीन फरवरी 2016 को जेल रोड निवासी एहतेशाम खान के घर में कुछ लोगों ने घुसकर मारपीट की। साथ ही घर भी बुलडोज़र से गिरवा दिया था। तीन साल बाद 25 जुलाई 2019 को एहतेशाम ने रामपुर के गंज थाने में पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व चेयरमैन अज़हर खान, ठेकेदार बरकत अली और 20 से 25 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ संगीन धाराओं में एक केस दर्ज कराया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed