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High Court : भोजपुरी अभिनेत्री हत्याकांड में सारनाथ थाना प्रभारी तलब, मां ने सीबीआई जांच की लगाई है गुहार
Sat, 09 May 2026 12:01 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 09 May 2026 12:01 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है।
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आकांक्षा दुबे। फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही वाराणसी के सारनाथ थाना प्रभारी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। यदि हलफनामा पेश नहीं किया जाता है, तो थाना प्रभारी को 22 मई 2026 को सुबह 10 बजे कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने अभिनेत्री की मां मधु दुबे की ओर से दायर याचिका पर दिया है।
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वाराणसी के सारनाथ स्थित एक होटल में आकांक्षा दुबे का शव 26 मार्च 2023 को रहस्यमय परिस्थितियों में मिला था। इसके बाद उनकी मां ने समर सिंह के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता मधु दुबे ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह जताते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
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याची के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्थानीय पुलिस के बजाय केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता है। अदालत ने इस मामले में 48 घंटे के भीतर आरोपी समर सिंह व संजय सिंह को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि थाना प्रभारी की ओर से इस आदेश का अनुपालन किया जाए।
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