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RO-ARO Paper Leak: मास्टर माइंड राजीव नयन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत याचिका मंजूर, जेल से नहीं निकल पाएगा
Wed, 24 Jul 2024 04:08 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 24 Jul 2024 04:08 PM IST
सार
आरओ एआरओ पेपर लीक के मास्टर माइंड राजीव नयन की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंजूर हो गई है। उसके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। एक दिन पहले कौशाम्बी पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की है। उसे जमानत तो जरूर मिल गई है, लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।
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राजीव नयन मिश्र।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरओ-एआरओ पेपर लीक मामले के मास्टर माइंड राजीव नयन मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
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आरओ-एआरओ पेपर लीक के मास्टर माइंड राजीवन नयन को बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। राजीव नयन यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले का भी मास्टरमाइंड रहा है। उसे प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में दर्ज मामले में जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।
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दो मार्च को यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने आरओ-एआरओ पेपर लीक मामले में प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में राजीव नयन मिश्रा का नाम मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया था।
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11 फरवरी को आरओ-एआरओ परीक्षा आयोजित की गई थी। राजीव नयन मिश्रा को मेरठ, नोएडा और कौशांबी में दर्ज मामलों में पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं कौशांबी पुलिस ने आरओ/एआरओ पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा समेत 23 सदस्यों पर गैंगस्टर लगा दिया है। कौशाम्बी पुलिस ने मंझनपुर, कोखराज व प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में दर्ज मुकदमों को आधार बनाकर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की अदालत ने उसे जमानत दी है।