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हाईकोर्ट में ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद भरने पर जवाब तलब

Sat, 24 Oct 2020 12:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 24 Oct 2020 12:46 PM IST
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Response summoned for filling the vacant post of village development officer
court - फोटो : prayagraj

हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार करने के संबंध में उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग लखनऊ से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने दस नवंबर तक आयोग को इस बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है। धर्मराज और 13 अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया। 

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याचीगण का कहना है कि आयोग ने ग्राम विकास अधिकारियों के 3587 पदों का विज्ञापन 2018 में जारी किया था। याचीगण इसमें चयनित नहीं हो सके। पदों पर नियुक्ति के बाद भी कई पद भरे नहीं जा सके। याचीगण ने मेरिट के अनुसार इन रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने नौ अगस्त 2018 को आयोग को याचीगण के दावे पर विचार करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ आयोग की पुनर्विचार अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। 
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इसके बावजूद आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया, जबकि नियमानुसार उनको प्रतीक्षा सूची तैयार करनी चाहिए ताकि रिक्त रह गए पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा जा सके। हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान भी आयोग को याचीगण की शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद आज तक आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया है। कोर्ट ने आयोग से प्रतीक्षा सूची के बारे में जानकारी मांगते हुए अगली सुनवाई की तिथि दस नवंबर तय की है।

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