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आजम के करीबी को राहत, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक
Thu, 26 Nov 2020 07:03 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 26 Nov 2020 07:03 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां के करीबी और मौलाना जौहर अली ट्रस्ट के सदस्य सलीम कासिम को राहत देते हुए उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
याची के खिलाफ स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए रामपुर में राज्य सरकार बनाम तंजीम फातिमा आदि विचाराधीन है। तंजीत फात्िमा आजम खां की पत्नी हैं। सलीम कासिम ने मुकदमे की कार्यवाही को चुनौती दी है। कोर्ट ने इस पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं।
याची का कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है। उसका नाम बाद में जोड़ा गया है। याची की किसी अपराध में कोई भूमिका नहीं है। वह मात्र सदस्य है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगते हुए याची के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
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याची के खिलाफ स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए रामपुर में राज्य सरकार बनाम तंजीम फातिमा आदि विचाराधीन है। तंजीत फात्िमा आजम खां की पत्नी हैं। सलीम कासिम ने मुकदमे की कार्यवाही को चुनौती दी है। कोर्ट ने इस पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं।
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याची का कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है। उसका नाम बाद में जोड़ा गया है। याची की किसी अपराध में कोई भूमिका नहीं है। वह मात्र सदस्य है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगते हुए याची के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
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