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बिल्डर जसवीर मान की रासुका की कार्रवाई वैधः हाईकोर्ट

Sat, 18 Apr 2020 01:28 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 18 Apr 2020 01:28 AM IST
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Rasuka's action of builder Jasvir Mann is valid: High Court
court - फोटो : court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर, नोएडा के प्राइवेट बिल्डर जसवीर मान पर रासुका के तहत कार्रवाई को वैध करार दिया है और निरुद्धि आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची के खिलाफ जिला अधिकारी द्वारा लोक शांति भंग होने केे अंदेशे के  आधार पर रासुका के तहत की गई कार्यवाही नियमानुसार है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मितल तथा न्यायमूर्ति पी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है ।
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जसबीर मान, मान प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर के मालिक और बिल्डर हैं। इन्होंने शाहबेरी गांव में किसानों से जमीन खरीद कर बिना नक्शा पास कराए 261 फ्लैटों का निर्माण करा लिया। इस क्षेत्र में बिल्डरों ने कुल मिलाकर 431 फ्लैट  का अवैध रूप से निर्माण कराया है। किसानों की जमीन का अधिग्रहण ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा पहले ही किया जा चुका है। इसके बावजूद बिल्डरों ने अवैध रूप से किसानों से जमीन खरीदी और उस पर बिना प्राधिकरण की अनुमति के बिना नक्शा पास कराये निर्माण करा लिया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खडी कर ली। निर्माण में घटिया मेटेरियल लगाया गया है। 
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याची ने 261 फ्लैटों  में से 169 फ्लाइट बेच दिए हैं। 2017-18 में बने फ्लैट अवैध रूप से बेचे जा रहे हैं। इसी दौरान घटिया माल लगाने के कारण निर्माण ध्वस्त हो गए थे। जिसमें 9 लोगों की जान भी गई थी। इस मामले को लेकर बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो याची व अन्य बिल्डरों ने फ्लैट खरीदने वालों को उकसाया और धरना प्रदर्शन कराकर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ी और लोक शांति भंग करने की कोशिश की। इस मामले में याची गिरफ्तार किया गया। जेल में ही जिलाधिकारी ने रासुका लगाई। जिला अधिकारी का कहना है कि अगर याची जेल से बाहर आया तो लोक शांति को भंग कर सकता है। जिस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी है।
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