फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Rape accused said - after DNA test, the child will be adopted by me, the court granted bail

High Court : दुष्कर्म के आरोपी ने कहा- डीएनए जांच में बच्चा मेरा तो अपना लेंगे, कोर्ट ने जमानत दी

Wed, 01 Jan 2025 01:35 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 01 Jan 2025 01:35 PM IST
सार

मांडा थाने में 31 जुलाई 2022 को आवेदक पर दुष्कर्म, पाॅक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि उसने पीड़िता से शादी का वादा कर संबंध बनाया। जब वह गर्भवती हो गई तो उसने शादी करने से इन्कार कर दिया। आवेदक डेढ़ साल से जेल में है। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।

विज्ञापन
Rape accused said - after DNA test, the child will be adopted by me, the court granted bail
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। पीड़िता के अनुसार आवेदक बच्चे का पिता है। इस पर आवेदक ने कहा, पीड़िता की पहले किसी अन्य व्यक्ति भी शादी हुई थी। वह बच्चे का पिता नहीं है। डीएनए जांच में यदि बच्चा उसका पाया जाता है तो वह उसे व पीड़िता को अपना लेगा। इन तथ्यों के आधार पर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने प्रयागराज के थाना मांडा के आरोपी की जमानत अर्जी पर दिया।

विज्ञापन


मांडा थाने में 31 जुलाई 2022 को आवेदक पर दुष्कर्म, पाॅक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि उसने पीड़िता से शादी का वादा कर संबंध बनाया। जब वह गर्भवती हो गई तो उसने शादी करने से इन्कार कर दिया। आवेदक डेढ़ साल से जेल में है। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।
विज्ञापन


वकील ने दलील दी कि आवेदक को झूठे आरोप के आधार पर आरोपी बनाया गया है। एफआईआर जब दर्ज कराई गई तो पीड़िता की उम्र 17 साल 10 महीने थी। यानी वह वयस्क होने की कगार पर थी। पीड़िता के बयानों से पता चलता है कि उसकी सहमति से संबंध बने हैं। पीड़िता की मां के बयान से यह पता चलता है कि उसकी शादी पहले किसी अन्य व्यक्ति के साथ हुई थी। डीएनए जांच में बच्चा आवेदक का पाया गया तो वह उसे अपना लेगा। न्यायालय ने इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए आरोपी की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed