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Railway News : रेलवे पार्सल ऑफिस से 15 घंटे में माल न हटाया तो देना पड़ेगा जुर्माना, नई व्यवस्था लागू
Sun, 01 Mar 2026 05:36 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 01 Mar 2026 05:36 PM IST
सार
प्रयागराज जंक्शन, नैनी समेत देश के 593 स्टेशनों पर रेलवे प्रशासन ने माल ढुलाई और पार्सल प्रबंधन को रफ्तार देने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत इन स्टेशनों पर 15 घंटे तक माल नहीं हटा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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रेलवे पार्सल।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
प्रयागराज जंक्शन, नैनी समेत देश के 593 स्टेशनों पर रेलवे प्रशासन ने माल ढुलाई और पार्सल प्रबंधन को रफ्तार देने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत इन स्टेशनों पर 15 घंटे तक माल नहीं हटा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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रेलवे स्टेशनों के गुड्स शेड्स व पार्सल ऑफिस में माल आने के बाद कई-कई दिन लोग उसे उठाने नहीं आते। इसकी वजह से पार्सल ऑफिस में सामान आदि रखने की जगह नहीं मिलती। इससे रेलवे प्रशासन ने नए नियमों के तहत अब ‘अधिसूचित’ स्टेशनों पर निर्धारित समय के बाद माल छोड़ने पर व्यापारियों से हर्जाना लिए जाने का प्रावधान किया है।
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माल उतरने के 15 घंटे के भीतर व्यापारियों ने अपना सामान स्टेशन परिसर से नहीं हटाया तो रेलवे प्रशासन को उस माल को हटाने या उसे नीलाम करने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। इस सूची में एनसीआर के कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, मिर्जापुर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, प्रयागराज जंक्शन, इरादतगंज समेत 15 स्टेशनों के नाम शामिल हैं।
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एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि नियम 25 फरवरी से प्रभावी कर दिया गया है।