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पूर्व ग्राम प्रधानों से वसूली के आदेश पर रोक
Sat, 01 May 2021 07:59 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 01 May 2021 07:59 PM IST
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- फोटो : सोशल मीडिया
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्तिय अनियमितता के आधार पर ग्राम प्रधानों से वसूली करने के जिलाधिकारी फिरोजाबाद के आदेश पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। ग्राम पंचायत डाहिनी के पूर्व ग्राम प्रधान राहुल यादव, ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर वैरई के पूर्व ग्राम प्रधान श्याम रतन व ग्राम पंचायत निजामपुर गदूमा के ग्राम प्रधान उदयवीर सिंह के विरुद्ध अनियमितता के आधार पर जिलाधिकारी ने वसूली करने का आदेश दिया था।
ग्राम प्रधान राहुल यादव के विरुद्ध लगभग 13 लाख रुपए, प्रधान श्याम रतन के विरुद्ध 6 लाख व प्रधान उदयवीर सिंह के विरुद्ध 8 लाख की वित्तिय अनियमितता की वसूली का आदेश जिलाधिकारी ने दिया था। उक्त आदेशों को ग्राम प्रधानों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने सुनवाई की।
याचीगण के अधिवक्ता अरिमर्दन यादव का कहना था कि वसूली आदेश जारी करने से पूर्व याचीगण को उनका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। ना ही उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम व नियमों में दिए गए प्रावधानों का पालन किया गया इसलिए उक्त आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं।
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कोर्ट ने वसूली आदेशों पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है ।
जिला अदालत में तीन मई को अवकाश
प्रयागराज। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के क्रम में कोरोना लॉक डाउन के मद्देनजर जिला अदालतों व हाईकोर्ट के अधीन सभी अधिकरणों में तीन मई को अवकाश की घोषणा की गई है। इस आशय का आदेश जिला जज अमरजीत त्रिपाठी ने जारी किया है।
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ग्राम प्रधान राहुल यादव के विरुद्ध लगभग 13 लाख रुपए, प्रधान श्याम रतन के विरुद्ध 6 लाख व प्रधान उदयवीर सिंह के विरुद्ध 8 लाख की वित्तिय अनियमितता की वसूली का आदेश जिलाधिकारी ने दिया था। उक्त आदेशों को ग्राम प्रधानों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने सुनवाई की।
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याचीगण के अधिवक्ता अरिमर्दन यादव का कहना था कि वसूली आदेश जारी करने से पूर्व याचीगण को उनका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। ना ही उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम व नियमों में दिए गए प्रावधानों का पालन किया गया इसलिए उक्त आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं।
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जिला अदालत में तीन मई को अवकाश
प्रयागराज। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के क्रम में कोरोना लॉक डाउन के मद्देनजर जिला अदालतों व हाईकोर्ट के अधीन सभी अधिकरणों में तीन मई को अवकाश की घोषणा की गई है। इस आशय का आदेश जिला जज अमरजीत त्रिपाठी ने जारी किया है।