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Prayagraj : जिले में तैनात 36 तदर्थ शिक्षकों का रोका गया वेतन
Sat, 21 May 2022 09:45 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 21 May 2022 09:45 PM IST
सार
सभी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को भेजे पत्र में जिला विद्यालय निरीक्षक ने 1 जनवरी 2000 के बाद तैनात तदर्थ शिक्षकों के संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय के 26 अगस्त 2020 आदेश के अंश का हवाला दिया है।
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सैलरी
- फोटो : social media
विस्तार
जिले में तैनात 36 तदर्थ शिक्षकों को अब वेतन नहीं मिलेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक आरएन विश्वकर्मा की ओर से इस बाबत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को पत्र लिखा है। एक जनवरी सन 2000 के बाद तैनात तदर्थ शिक्षकों पर यह आदेश लागू होगा।
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सभी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को भेजे पत्र में जिला विद्यालय निरीक्षक ने 1 जनवरी 2000 के बाद तैनात तदर्थ शिक्षकों के संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय के 26 अगस्त 2020 आदेश के अंश का हवाला दिया है। बताया है कि इस आदेश के अनुपालन के संदर्भ में 19 मई को अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता हुई बैठक में तदर्थ अध्यापकों के वेतन रोके जाने के निर्देश दिए गए हैं।
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इस निर्देश के क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि एक जनवरी 2000 के बाद ऐसे तदर्थ अध्यापक जो प्रबंध तंत्र के द्वारा नियुक्त किए हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से उनको आहरित किए जाने वाले वेतन माह मई 2022 से रोक लगाई जाती है। संबंधित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के ग्रांड बिल में तदर्थ शिक्षकों के वेतन बिल से हटाते हुए देयक कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं।
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