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पुलिस भर्ती में धांधली पर सरकार से जवाब तलब
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 49568 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में कट ऑफ मार्क से कम अंक पाने वालों के चयन व आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका की सुनवाई 14 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने राज प्रकाश व अन्य की याचिका पर दिया है ।
याची का कहना है कि ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कट आफ मार्क से कम अंक प्राप्त किए हैं और भविष्य में सेना से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को कोटे का लाभ दिया गया है। याचिका में चयन में धांधली का आरोप लगाया गया है।
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याची का कहना है कि ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कट आफ मार्क से कम अंक प्राप्त किए हैं और भविष्य में सेना से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को कोटे का लाभ दिया गया है। याचिका में चयन में धांधली का आरोप लगाया गया है।
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