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कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन में दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की मिली अनुमति

Fri, 24 Dec 2021 12:32 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 24 Dec 2021 12:32 AM IST
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Permission granted to withdraw cases filed in violation of Kovid-19 protocol
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock
जिला न्यायालय ने कोरोना काल के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले में दाखिल 160 फौजदारी मुकदमे को वापस किए जाने की सरकार की अर्जी अदालत ने स्वीकार कर ली व मुकदमे को वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है।
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यह आदेश स्पेशल सीजेएम सीएल प्रेमी ने संयुक्त निदेशक अभियोजन विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत मुकदमा वापस लिए जाने की सरकार की अर्जी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी वीरेंद्र कुमार पांडे व उपेंद्र सिंह  को सुन कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जनहित में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन से संबंधित मुकदमों को वापस लिया जा रहा है।
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यह सरकार का नीतिगत निर्णय है। जिससे जनमानस को लाभ होगा। अभियोजन द्वारा मुकदमे की वापसी जनहित में की जा रही है। अदालत ने अभियोजन की अर्जी स्वीकार करते हुए मुकदमा वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।
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