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पीसीएस विशेष भर्ती 2018 : बिना स्केलिंग लागू किए मुख्य परीक्षा परिणाम जारी करने को चुनौती

Fri, 24 Sep 2021 07:35 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 24 Sep 2021 07:35 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है। 

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PCS Special Recruitment 2018 : Challenge to release main exam result without applying scaling
UPPSC - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पीसीएस विशेष भर्ती 2018 में बिना स्केलिंग लागू किए  मुख्य परीक्षा परिणाम व चयन परिणाम जारी करने की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका पर विपक्षी  चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया है और उनसे याचिका पर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि केवल राज्य सरकार व आयोग को सुनकर फैसला करना उचित नहीं होगा।

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याचिका में वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू न करने को चुनौती देते हुए नये सिरे से मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। और मूल अंक व स्केल अंक की जानकारी भी मांगी है।आयोग ने विशेषज्ञ समिति की राय पर वैकल्पिक विषय में स्केलिंग किये बगैर परिणाम घोषित किया है। जिस पर कोर्ट ने तीन सवाल किये है कि क्या आयोग को वैकल्पिक विषय की स्केलिंग न करने की छूट है।
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अधिकांश के अंकों में असामान्यता न होने पर स्केलिंग नहीं होगी और  चयन पूरा होने के बाद क्या मुख्य परीक्षा परिणाम पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। इन मुद्दों पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अखंड प्रताप सिंह की याचिका पर दिया है। याची प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में सफल हुआ। उसका साक्षात्कार भी हुआ किन्तु मेरिट में न आने पर चयनित नहीं हो सका तो याचिका दायर कर मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू न करने को चुनौती दी है।
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23 जून 2020 को मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था और 11 सितंबर 2020 को चयन परिणाम घोषित किया गया। दोनों को रद्द कर नये सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। आयोग का कहना था कि संजय सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत विशेषज्ञ समिति 26 फरवरी 20 को रिपोर्ट दी। आयोग ने अनुमोदन भी कर दिया। वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू किए बगैर परिणाम घोषित किया गया है। कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया था।और कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को सुने बिना आदेश देना उचित नहीं होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है। 
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