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Allahabad High Court : माफिया मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जनसभा के आयोजक को मिली राहत

Wed, 08 Feb 2023 10:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 08 Feb 2023 10:17 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के भड़काऊ भाषण मामले में जनसभा का आयोजन करने वाले व मुख्तार के रिश्तेदार मंसूर अंसारी को राहत दी है जस्टिस डीके सिंह ने आरोपी मंसूर अंसारी को 10 दिनों में गाजीपुर की सेशन कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है।

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Organizer of public meeting of Mukhtar ओलेग MLA son Abbas Ansari got relief
Prayagraj News : विधायक अब्बास अंसारी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के भड़काऊ भाषण मामले में जनसभा का आयोजन करने वाले व मुख्तार के रिश्तेदार मंसूर अंसारी को राहत दी है जस्टिस डीके सिंह ने आरोपी मंसूर अंसारी को 10 दिनों में गाजीपुर की सेशन कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सेशन कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह सरेंडर करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर याची मंसूर की जमानत पर फैसला ले।

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अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जिस जनसभा में भड़काऊ बयान दिया था, उस सभा के आयोजक मंसूर अंसारी थे। आरोप है कि अब्बास अंसारी के विवादित बयान के बाद मंसूर अंसारी ने ही लोगों से ताली बजवाई थी। अब्बास अंसारी ने बयान दिया था कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर पहले अधिकारियों से हिसाब-किताब किया जाएगा उसके बाद ही उन्हें यहां से जाने दिया जाएगा।

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इस मामले में चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की थी। पुलिस ने एक आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया था। अब्बास अंसारी के साथ ही मंसूर अंसारी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट को चुनौती देने के लिए मंसूर अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया।

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