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विदेश ले जाने की आशंका पर नाबालिग को कोर्ट में पेश करने का आदेश

Fri, 06 Nov 2020 07:54 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 06 Nov 2020 07:54 PM IST
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Order to produce a minor in court on the possibility of being taken abroad
court - फोटो : court
चार साल के बच्चे को उसकी मां से दूर विदेश लेकर भाग जाने की आशंका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी मेरठ को बच्चे को पिता या बाबा अथवा वह जहां कहीं भी हो की अवैध निरुद्धि से मुक्त कराकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। मां वर्षा यादव की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है। 
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कोर्ट ने सीजेएम मेरठ को बच्चे के पिता को इलेक्ट्रानिक माध्यम से तत्काल हाईकोर्ट का नोटिस रिसीव कराने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी। याची के अधिवक्ता इमरानउल्लाह का कहना था कि याची और उसके पति मृणाल खुराना मई 2020 में अलग हो गए हैं। तीन अक्तूबर को मृणाल खुराना याची से उसके चार वर्षीय बेटे युविन खुराना को झूठ बोल कर ले गया कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा।
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इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। याची ने बच्चे की काफी तलाश की। अपने ससुर से भी बच्चे के बारे में पूछा मगर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इस पर याची ने लालकुर्ती थाने में बच्चे की गुमशुदगी दर्ज करा दी। याची को दुबई में रहने वाले उसके एक नजदीकी से जानकारी हुई कि मृणाल खुराना बच्चे को लेकर दुबई चला गया और वहीं रहा है। 
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इस बीच पता चला कि मृणाल 31 अक्तूबर को वापस बच्चे के साथ भारत आया है और वह किसी भी दिन फिर से दुबई जा सकता है।  कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए एसएसपी मेरठ को निर्देश दिया है कि वह बच्चे को हर हाल में 11 नवंबर को हाईकोर्ट में पेश करें।
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