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UP : अब एक्सईएन नहीं कर सकेंगे बिजली असेसमेंट में हेराफेरी, पॉवर कारपोरेशन अधिकारों में की कटौती

Sun, 07 Jan 2024 12:31 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 07 Jan 2024 12:31 PM IST
सार

नई व्यवस्था के लागू हो जाने से असेसमेंट बनाने के बाद उसमें कमी के खेल की शिकायत भी लगभग दूर हो जाएगी। इस निर्णय से असेसमेंट बाबू (लिपिक) को भी बड़ा झटका लगा है, उनसे अब दूसरे कार्य लिए जाएंगे।

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Now XEN will not be able to manipulate electricity assessment, power corporation rights reduced
power corporation - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

पॉवर कॉरपोरेशन ने बड़ा फैसला लेते हुए अधिशासी अभियंताओं से बिजली चोरी के अंतिम असेसमेंट में संशोधन का अधिकार वापस ले लिया है। नई व्यवस्था के मुताबिक अब असेसमेंट में बदलाव की जिम्मेदारी निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्य) की होगी। वहीं, राजस्व निर्धारण में संशोधन का अधिकार डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के पास होगा। इस संबंध में कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया है।

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नई व्यवस्था के लागू हो जाने से असेसमेंट बनाने के बाद उसमें कमी के खेल की शिकायत भी लगभग दूर हो जाएगी। इस निर्णय से असेसमेंट बाबू (लिपिक) को भी बड़ा झटका लगा है, उनसे अब दूसरे कार्य लिए जाएंगे। आदेश के मुताबिक अब बिजली चोरी के मामले में असेसमेंट अधिशासी अभियंता एक बार ही बनाएंगे। उपभोक्ता के चैलेंज करने पर वह इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे।

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दो लाख तक के राजस्व निर्धारण का प्रकरण अधिशासी अभियंता की ओर से मुख्य अभियंता को बदलाव के लिए भेजा जाएगा। उसमें निदेशक वित्त व निदेशक वाणिज्य डिस्कॉम की सहमति से ही बदलाव किया जाएगा। दो लाख से ऊपर के राजस्व निर्धारण के मामले में संबंधित अधिशासी अभियंता कार्यालय की ओर से मुख्य अभियंता के माध्यम से प्रबंध निदेशक के स्तर पर ही कोई बदलाव किया जा सकेगा। साथ ही गलत असेसमेंट तैयार करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

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दलालों से मिलेगी निजात

नई व्यवस्था से अधिशासी अभियंताओं के दफ्तर के बाहर लगने वाला दलालों का जमघट भी खत्म हो जाएगा। बिजली चोरी के मामले में जब अधिशासी अभियंता के स्तर से असेसमेंट तैयार कर उपभोक्ता के घर पहुंचता है तो दलालों की ओर से उन्हें कम कराने का लुभावना ऑफर दिया जाता है। ऐसे में अधिशासी अभियंताओं की मिलीभगत से असेसमेंट कम भी कर दिया जाता था। इस तरह की कई शिकायतें ऊर्जा निगम को मिल रही थीं।

बिजली चोरी के प्रकरण में बनने वाले असेसमेंट में अब स्थानीय अधिकारी बदलाव नहीं कर सकेंगे। असेसमेंट सही और सटीक तैयार करना होगा, अगर इसमें गड़बड़ी मिली तो प्रबंध निदेशक ही इसमें बदलाव करेंगे। - प्रमोद कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, प्रयागराज जोन-एक

 

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