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हाईकोर्ट : निदेशक बेसिक शिक्षा के खिलाफ गैर जमानती वारंट, मृत शिक्षक की पत्नी को ग्रेच्युटी न देने का मामला

Wed, 15 Feb 2023 09:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 15 Feb 2023 09:04 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को आदेश का अनुपालन न करने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें आदेश के अनुपालन का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने न तो अनुपालन हलफनामा दाखिल किया और न ही उपस्थित हुए।

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Non-bailable warrant against Director Basic Education
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को आदेश का अनुपालन न करने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें आदेश के अनुपालन का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने न तो अनुपालन हलफनामा दाखिल किया और न ही उपस्थित हुए। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट का अनुपालन कराने के लिए सीजेएम लखनऊ को निर्देशित करते हुए सात दिन का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अनीता देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी ने कहा कि याची के पति राजवीर सिंह की प्राथमिक विद्यालय चौकड़ा ब्लॉक नौहझील, मथुरा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात पारिवारिक पेंशन याची को दी गई लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया था। याची ने ग्रेच्युटी भुगतान के लिए याचिका दाखिल की।

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हाईकोर्ट ने तीन माह में आठ प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया। भुगतान न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा एक मौका देते हुए ब्याज भुगतान हेतु आदेश दिया। भुुगतान न होने पर निदेशक बेसिक शिक्षा को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था, लेकिन न तो ब्याज का भुगतान किया, न ही कोर्ट में हाजिर हुए। इस पर कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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