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नए वकीलों को भरना होगा घोषणा पत्र

Mon, 19 Sep 2016 01:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद Updated Mon, 19 Sep 2016 01:19 AM IST
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new advocate fillup th form
- फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में जुलाई 2010 के बाद पंजीकृत वकीलों को ऑनलाइन घोषणा पत्र भरना होगा। इसमें उन्हें बताना होगा कि पंजीकरण के दो वर्ष बाद आल इंडिया बार कौंसिल परीक्षा उत्तीर्ण की या नहीं। अगर नहीं की है तो फॉर्म के प्रस्तर 10 में इसका कारण स्पष्ट करना होगा। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, उन्हें भी घोषणा पत्र में कारण बताना होगा।
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फॉर्म केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर उसपर संबंधित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष या मंत्री के हस्ताक्षर कराकर मुहर लगवानी होगी और फॉर्म बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाएंगे। ऑन लाइन फॉर्म बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेसाइट ‘www.upbarcouncil ’ पर उपलब्ध है। फॉर्म भरने की सुविधा वेबसाइट पर 21 सितंबर से उपलब्ध होगी। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अक्तूबर निर्धारित की गई है। बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह के अनुसार अधिवक्ता फॉर्म सावधानी पूर्वक भरें। प्रिंट आउट निकालसे पहले उसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन प्रिंट आउट के बाद संशोधन का अधिकार केवल बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पास होगा। 
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