Narendra Giri Case: आनंद गिरि सहित तीनों आरोपियों के मामले में जिला न्यायालय में सुनवाई टली
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया सोमवार को कोर्ट न होने की वजह से सुनवाई टली है। अब मामले में 28 सितंबर को सुनवाई होगी। मामले में आरोपियों पर सोमवार को आरोप तय होने हैं लेकिन अब अगली सुनवाई पर आरोप तय किए जाएंगे।
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अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी के मामले में सोमवार को जिला न्यायालय में सुनवाई टल गई है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया सोमवार को कोर्ट न होने की वजह से सुनवाई टली है। अब मामले में 28 सितंबर को सुनवाई होगी। मामले में आरोपियों पर सोमवार को आरोप तय होने हैं लेकिन अब अगली सुनवाई पर आरोप तय किए जाएंगे।
शिष्य आनंद गिरि समेत तीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या के मामले में सीबीआई ने उनके ही शिष्य आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और आद्या के बेटे संदीप तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में सीबीआई ने धारा 306 और 120 बी के तहत तीनों को साजिशकर्ता बताया था। चार्जशीट में सीबीआई ने बताया था कि आनंद गिरि की ब्लैकमेलिंग के कारण ही नरेंद्र गिरि ने आत्महत्या की थी। आद्या और संदीप ने षड्यंत्र आनंद का साथ दिया था। इस समय आनंद समेत तीनों आरोपी जेल में बंद हैं।
कब क्या हुआ
- 20 सितंबर2021 -महंत नरेंद्र गिरि का शव मठ बाघंबरी गद्दी के अतिथि गृह कक्ष में मिला।
- 20 सितंबर2021 - 20 सदस्यीय एसआईटी का गठन।
- 23 सितंबर 2021-योगी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए।
- 24 सितंबर2021- सीबीआई के डीआईजी के नेतृत्व में जांच शुरू
- 20 नवंबर 2021-सीबीआई ने आनंद गिरि समेत तीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
- 15 सितंबर 2022 - सीबीआई ने नरेंद्र गिरि का कमरा खोल करोड़ों की संपत्ति बलवीर गिरि को सौंपी।