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Prayagraj News: हाईवे के किनारे की जमीन का देना होगा अधिक स्टांप शुल्क
Thu, 24 Jul 2025 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Updated Thu, 24 Jul 2025 01:50 AM IST
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प्रयागराज। नया सर्किल रेट लागू होने के बाद हाईवे के किनारे जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। सर्किल रेट निर्धारण की पूरी प्रक्रिया ही बदल दी गई है। अब भूमि का सर्किल रेट इस आधार पर तय किया गया है कि वह किस तरह के मार्ग के किनारे है।
नया सर्किल रेट एक अगस्त से लागू होने की उम्मीद है। इसका प्रकाशन करने के साथ ही आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके तहत कृषि उपयोग भूमि के सर्किल रेट में परिवर्तन किया गया है।
अभी बिक्री वाली जमीन सड़क के किनारे है या नहीं इसी आधार पर सर्किल रेट किया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर जिला पंचायत या नगर निकायों की सड़कों के किनारे की जमीन के सर्किल रेट में कोई अंतर नहीं है। सर्किल रेट का निर्धारण जमीन की वास्तविक कीमत के करीब रखने की कोशिश है। ऐसे में हाईवे के किनारे के जमीन के सर्किल रेट में 20 से 40 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित हैगा।
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जमीन की वास्तविक कीमत के आधार पर सर्किल रेट प्रस्तावित किए गए हैं। गैर कृषि भूमि के लिए पुरानी व्यवस्था के तहत सर्किल रेट प्रस्तावित है। -राकेश चंद्रा, एआईजी स्टांप
अस्पताल, होटल और रेस्टोरेंट का भी तय किया गया सर्किल रेट
प्रयागराज। अस्पताल, होटल और रेस्टोरेंट समेत सभी तरह के व्यावसायिक भूखंडों का भी सर्किल रेट तय किया गया है। किसी भूखंड का एक से अधिक तरह से उपयोग किया जा रहा है तो सर्किल रेट भी अलग-अलग प्रस्तावित है।
अभी होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियों वाले भूखंडों का अलग सर्किल रेट निर्धारित नहीं है। इसके अलावा एक ही भूखंड के अलग-अलग हिस्से के उपयोग की प्रकृति के आधार पर भी सर्किल रेट तय किया गया है।
सर्किल रेट तय करने का फार्मूला भी तय किया गया है। इसके तहत शादी घर में निर्माणाधीन और ओपेन एरिया का अलग-अलग सर्किल रेट होगा। निर्माणाधीन हिस्से को पूरी तरह से व्यावसायिक माना जाएगा। शादी घर के खाली स्थान को सामान्य सर्किल रेट में 50 फीसदी बढ़ोतरी करके स्टांप शुल्क लिया जाएगा।
प्रयागराज नहीं लखनऊ होगा निबंधन का मुख्यालय
प्रयागराज। स्टांप व रजिस्ट्रेशन विभाग का मुख्यालय अब पूरी तरह से लखनऊ में होगा। लखनऊ में मुख्यालय भवन का शिलान्यास बुधवार को राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल ने किया। पहले विभाग का मुख्यालय प्रयागराज में राजस्व परिषद कार्यालय परिसर में था। ब्यूरो
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नया सर्किल रेट एक अगस्त से लागू होने की उम्मीद है। इसका प्रकाशन करने के साथ ही आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके तहत कृषि उपयोग भूमि के सर्किल रेट में परिवर्तन किया गया है।
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अभी बिक्री वाली जमीन सड़क के किनारे है या नहीं इसी आधार पर सर्किल रेट किया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर जिला पंचायत या नगर निकायों की सड़कों के किनारे की जमीन के सर्किल रेट में कोई अंतर नहीं है। सर्किल रेट का निर्धारण जमीन की वास्तविक कीमत के करीब रखने की कोशिश है। ऐसे में हाईवे के किनारे के जमीन के सर्किल रेट में 20 से 40 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित हैगा।
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जमीन की वास्तविक कीमत के आधार पर सर्किल रेट प्रस्तावित किए गए हैं। गैर कृषि भूमि के लिए पुरानी व्यवस्था के तहत सर्किल रेट प्रस्तावित है। -राकेश चंद्रा, एआईजी स्टांप
अस्पताल, होटल और रेस्टोरेंट का भी तय किया गया सर्किल रेट
प्रयागराज। अस्पताल, होटल और रेस्टोरेंट समेत सभी तरह के व्यावसायिक भूखंडों का भी सर्किल रेट तय किया गया है। किसी भूखंड का एक से अधिक तरह से उपयोग किया जा रहा है तो सर्किल रेट भी अलग-अलग प्रस्तावित है।
अभी होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियों वाले भूखंडों का अलग सर्किल रेट निर्धारित नहीं है। इसके अलावा एक ही भूखंड के अलग-अलग हिस्से के उपयोग की प्रकृति के आधार पर भी सर्किल रेट तय किया गया है।
सर्किल रेट तय करने का फार्मूला भी तय किया गया है। इसके तहत शादी घर में निर्माणाधीन और ओपेन एरिया का अलग-अलग सर्किल रेट होगा। निर्माणाधीन हिस्से को पूरी तरह से व्यावसायिक माना जाएगा। शादी घर के खाली स्थान को सामान्य सर्किल रेट में 50 फीसदी बढ़ोतरी करके स्टांप शुल्क लिया जाएगा।
प्रयागराज नहीं लखनऊ होगा निबंधन का मुख्यालय
प्रयागराज। स्टांप व रजिस्ट्रेशन विभाग का मुख्यालय अब पूरी तरह से लखनऊ में होगा। लखनऊ में मुख्यालय भवन का शिलान्यास बुधवार को राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल ने किया। पहले विभाग का मुख्यालय प्रयागराज में राजस्व परिषद कार्यालय परिसर में था। ब्यूरो