फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Minor girls should be sent to women's children's home only: High Court

नाबालिग लड़कियाें को महिला बाल गृह में ही भेजा जाएः हाईकोर्ट

Tue, 15 Jun 2021 09:13 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 15 Jun 2021 09:13 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा, प्रदेश में लड़कियों के लिए बने चिल्ड्रेन होम अपर्याप्त

विज्ञापन
Minor girls should be sent to women's children's home only: High Court
allahabad highcourt - फोटो : prayagraj

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि जब भी उनके समक्ष नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा व संरक्षा का केस आए, वे जुवेनाइल जस्टिस ( केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन) एक्ट 2015 के अंतर्गत चीफ वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के मार्फत गर्ल्स चिल्ड्रेन होम में भेजें। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में नाबालिग लड़कियों के लिए बने चिल्ड्रेन होम पर्याप्त नहीं हैं। सरकार ने अपने हलफनामे में कोर्ट को आश्वस्त किया कि बच्चियों के लिए चिल्ड्रेन होम या तो सरकार खुद या एनजीओ के अधीन जल्दी खोले जाएंगे।

विज्ञापन


यह आदेश जस्टिस एमएन भंडारी व जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने काजल व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका दाखिल कर सीजेएम, आगरा के 12 जनवरी 2018 के आदेश को चुनौती दी गई थी। मांग की गई थी कि याची आधार कार्ड के अनुसार बालिग है,  इस कारण उसे पति के साथ रहने की अनुमति दी जाए। याची के शैक्षणिक प्रमाणपत्र के अनुसार जन्म तिथि 10 मई 2004 है। कहा गया था कि यदि पति के साथ भेजना संभव न हो तो उसे गर्ल्स चिल्ड्रेन होम में भेजा जाए ।

विज्ञापन


सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में गर्ल्स चिल्ड्रेन होम को संख्या के अनुसार पर्याप्त न होने का जिक्र किया था। परंतु कहा कि सरकार शीघ्र ही या तो खुद या एनजीओ के अधीन जल्दी गर्ल्स चिल्ड्रेन होम खोलेगी। कोर्ट ने इस आधार पर याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि याची को उक्त 2015 के एक्ट के अंतर्गत सीडब्ल्यूसी के मार्फत गर्ल्स चिल्ड्रेन होम भेजा जाए ताकि एक्ट के तहत युक्तियुक्त आदेश पारित किया जा सके ।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed