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बिना लाइसेंस चला रहे थे मेडिकल स्टोर, 50 हजार की दवाएं बरामद, दो नमूने सीज
Sat, 19 Dec 2020 01:28 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 19 Dec 2020 01:28 AM IST
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दवाएं
- फोटो : अमर उजाला
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ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन के दुरुपयोग को रोकने के तहत की जा रही कार्रवाई के तहत झूंसी के चमनगंज में बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया। औषधि निरीक्षकों की टीम ने मेडिकल स्टोर से करीब 50 हजार रुपये मूल्य की एलोपैथिक दवाएं बरामद कीं। मौके से दो संदिग्ध दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए शनिवार को लखनऊ भेजे जाएंगे। वहीं संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को तहरीर दी गई है।
सहायक आयुक्त औषधि के निर्देश पर औषधि निरीक्षक गोविंद लाल गुप्ता के नेतृत्व में डीआई कौशाम्बी डीपी मौर्या और डीआई फतेहपुर विनय कृष्ण की टीम ने झूंसी चमनगंज स्थित शिवांश मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। टीम सदस्य ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन की उपलब्धता और बिक्री के बावत जानकारी लेने गए थे। औषधि निरीक्षक गोविंद लाल गुप्ता के मुताबिक मेडिकल स्टोर संचालक प्रोपराइटर देवेंद्र प्रताप सिंह दवा बिक्री के लिए जारी होने वाले लाइसेंस नहीं दिखा सके। पूछताछ पर पता चला कि बिना लाइसेंस के दवाओं की बिक्री की जा रही थी।
अफसरों को सूचना देने के बाद मेडिकल स्टोर में भंडारित एलोपैथ दवाओं का स्टाक बरामद किया गया। मौके पर दो संदिग्ध दवाओं के नमूने भी लिए गए। बरामद दवाओं की कीमत करीब 50 हजार आंकी गई है। सहायक आयुक्त औषधि के मुताबिक बिना लाइसेंस दवा बिक्री अवैध है। ऐसा कृत्य करने वाले आरोपी के लिए दवाओं की जांच रिपोर्ट आने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दवाओं की बरामदगी और शासकीय नियमों के विपरीत दवा बिक्री करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए झूंसी थाने में तहरीर दी गई है।
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सहायक आयुक्त औषधि के निर्देश पर औषधि निरीक्षक गोविंद लाल गुप्ता के नेतृत्व में डीआई कौशाम्बी डीपी मौर्या और डीआई फतेहपुर विनय कृष्ण की टीम ने झूंसी चमनगंज स्थित शिवांश मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। टीम सदस्य ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन की उपलब्धता और बिक्री के बावत जानकारी लेने गए थे। औषधि निरीक्षक गोविंद लाल गुप्ता के मुताबिक मेडिकल स्टोर संचालक प्रोपराइटर देवेंद्र प्रताप सिंह दवा बिक्री के लिए जारी होने वाले लाइसेंस नहीं दिखा सके। पूछताछ पर पता चला कि बिना लाइसेंस के दवाओं की बिक्री की जा रही थी।
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अफसरों को सूचना देने के बाद मेडिकल स्टोर में भंडारित एलोपैथ दवाओं का स्टाक बरामद किया गया। मौके पर दो संदिग्ध दवाओं के नमूने भी लिए गए। बरामद दवाओं की कीमत करीब 50 हजार आंकी गई है। सहायक आयुक्त औषधि के मुताबिक बिना लाइसेंस दवा बिक्री अवैध है। ऐसा कृत्य करने वाले आरोपी के लिए दवाओं की जांच रिपोर्ट आने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दवाओं की बरामदगी और शासकीय नियमों के विपरीत दवा बिक्री करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए झूंसी थाने में तहरीर दी गई है।
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