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एलटी ग्रेड पेपर लीक मामलाः अंजू कटियार की जमानत हाईकोर्ट से खारिज
Thu, 25 Jul 2019 08:50 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: Vikas Kumar
Updated Thu, 25 Jul 2019 08:50 PM IST
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पुलिस की गिरफ्त में अंजू कटियार
- फोटो : अमर उजाला
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एलटी ग्रेड पेपर लीक मामले में जेल में बंद लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया।
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कोर्ट का मानना था कि उन पर लगे आरोप काफी गंभीर प्रकृति के हैं लिहाजा जमानत देने का कोई आधार नहीं है। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने सुनवाई की।
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प्रदेश के शासकीय अधिवक्ता एसके पाल ने कहा कि याची के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं। कॉल डिटेल से उनके अन्य अभियुक्तों से बातचीत के स्पष्ट साक्ष्य हैं। वाराणसी के सत्र न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अंजू कटियार ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।
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अंजू कटियार को एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ वाराणसी की टीम ने गिरफ्तार किया था। कोलकाता के जिस प्रिटिंग प्रेस से एलटी ग्रेड का पेपर लीक हुआ उसके मालिक के बयान में अंजू का नाम आया और एसटीएफ को प्रारंभिक जांच में उनके शामिल होने के साक्ष्य मिले। इस आधार पर उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।