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Court : युवती पर तेजाब से हमला करने वाले को आजीवन कारावास
Sun, 19 Nov 2023 05:33 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 19 Nov 2023 05:33 PM IST
सार
यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत सिंह यादव की अदालत ने सुनाया है। मामला मऊआइमा थानाक्षेत्र का है। चार वर्ष पहले सौरभ पटेल ने एक युवती पर तेजाब फेंक दिया था।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद जिला न्यायालय ने युवती पर तेजाब फेंकने के आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत सिंह यादव की अदालत ने सुनाया है। मामला मऊआइमा थानाक्षेत्र का है। चार वर्ष पहले सौरभ पटेल ने एक युवती पर तेजाब फेंक दिया था।
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एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजन मारूत्यानन्द मिश्रा और जिला शासकीय अधिवक्ता पीएन दीक्षित ने साक्ष्य और दलीलें पेश कीं।
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