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Court : बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये अर्थदंड
Tue, 08 Nov 2022 03:52 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 08 Nov 2022 03:52 AM IST
सार
अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय व मानसिक आघात की पूर्ति, पुनर्वास के लिए प्रदान की जायेगी। साथ ही कोर्ट ने उप्र रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष से नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान कराने को कहा है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग से दुराचार के मामले में कोहंड़ौर इलाके के कांधरपुर गांव के आनंद कुमार वर्मा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया
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अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय व मानसिक आघात की पूर्ति, पुनर्वास के लिए प्रदान की जायेगी। साथ ही कोर्ट ने उप्र रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष से नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान कराने को कहा है। वादी के मुकदमा के अनुसार 23 नवंबर 2018 को उसके घर जन्मदिन समारोह का आयोजन हुआ था।
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इस दौरान आरोपी वादी के घर निमंत्रण में भोजन करने पहुंचा था। आरोपी ने नाबालिग बेटी को बहलाकर उसके साथ घर के पास ही दुराचार किया था। कोर्ट में पीड़िता की ओर से पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी गई है। घटना की जानकारी के बाद ग्रामीणों के सहयोग से आरोपी को पुलिस को सौंपा गया था।
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