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UP : रंगदारी में इरफान की अंतरिम राहत बरकरार, हाईकोर्ट ने बढ़ा दी राहत की अवधि

Mon, 17 Nov 2025 10:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 17 Nov 2025 10:02 PM IST
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Irfan's interim relief in extortion case remains intact, High Court extends the period of relief
इरफान सोलंकी - फोटो : amar ujala

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की रंगदारी मामले में मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने की मांग में याचिका पर अंतरिम राहत बढ़ा दी है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक जारी रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है।

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सोमवार को राज्य सरकार के वकील ने काउंटर दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 दिसंबर तिथि नियत की है। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इरफान, बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी और कमर आलम पर रंगदारी-धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। शिकायतकर्ता विमल कुमार का आरोप था कि उनकी जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा किया गया है। 13 अक्तूबर 2025 को कोर्ट ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा लगाई थी। 

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