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हाईकोर्ट : प्रेम विवाह करने वाली युवती को पेश करने का पिता को निर्देश, हाईकोर्ट अगली सुनवाई 14 जुलाई को करेगा

Wed, 28 Jun 2023 04:06 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 28 Jun 2023 04:06 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद की पिंकी शर्मा को लेकर दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पिता सहित परिवार वालों को 14 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है।

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Instructions to the father to present the girl who had a love marriage, the High Court will hold the next hear
Court Room - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद की पिंकी शर्मा को लेकर दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पिता सहित परिवार वालों को 14 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दूसरे याची गोलू शर्मा को पिंकी के पक्ष में 50 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट महानिबंधक के समक्ष एक हफ्ते में जमा करने निर्देश दिया है। गाजियाबाद निवासी विपक्षियों बाल किशन व अन्य को नोटिस जारी की है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने पिंकी शर्मा व गोलू शर्मा की याचिका पर दिया है।

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याचियों का कहना है कि वे बालिग हैं। अपनी मर्जी से दोनों ने आर्य समाज मंदिर गाजियाबाद में 20 मार्च 2023 को शादी की और पंजीकृत कराया है। 28 मई को परिवार वाले उनके घर पर आए और पिंकी को जबरन अपने साथ ले जाकर अवैध रूप से बंधक बना रखा है। साहिबाबाद पुलिस व गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को शिकायत की किंतु कोई कार्रवाई नहीं की तो हाईकोर्ट की शरण ली है।

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